LOKJAN EXPRESS
न्यायिक मजिस्ट्रेट डोईवाला विशाल वशिष्ठ की अदालत ने प्रभारी प्रधानाचार्य के साथ मारपीट व गाली गलौज के आरोपी शिक्षक को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर दो हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न भुगतने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
25 अक्तूबर 2010 को कोतवाली डोईवाला में अजय कुमार निवासी कुड़कावाला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता विजेंद्र कुमार गौड़ ने पुलिस को बताया था कि वह जीआईसी माजरीग्रांट प्रभारी प्रधानाचार्य हैं। 25 अक्तूबर 2010 को कक्षा नौ के एक छात्र ने उन्हें गणित विज्ञान के सहायक अध्यापक अजय कुमार के खिलाफ एक शिकायती पत्र दिया।
इस पत्र को जमा कराने के लिए जब वह वरिष्ठ सहायक के पास गए तो इसी दौरान वहां अजय कुमार आया और उसने वरिष्ठ सहायक तथा परिचारक के सामने ही मेरे साथ धक्का मुक्की, मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले में 19 नवंबर 2010 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट डोईवाला विशाल वशिष्ठ की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अभियुक्त अजय राजपूत को जान से मारने की धमकी के आरोप से साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया। जबकि सरकारी कार्य में व्यवधान डालने व लोक सेवक को उसके कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के आरोप में दोष सिद्ध करार देते हुए एक-एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।