जुड़वा समेत बच्चों की संख्या तीन, तो भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव; अधिनियम में किया जाएगा संशोधन

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उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के लिए दो बच्चों की शर्त में बदलाव होने जा रहा है। पहली जीवित संतान के बाद दूसरी के जुड़वा होने पर उसे एक इकाई माना जाएगा। यानी जुड़वा समेत बच्चों की संख्या तीन होने पर भी लोग चुनाव लड़ सकेंगे। इसके लिए पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार पंचायतीराज निदेशालय ने शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया है।

देहरादून। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए भले ही अभी समय हो, लेकिन इसे लेकर भी कसरत प्रारंभ कर दी गई है। इसी क्रम में पंचायतों में चुनाव लडऩे के लिए दो बच्चों की शर्त के मामले में अब स्पष्टता आएगी। पहली जीवित संतान के बाद दूसरी के जुड़वा होने पर उसे एक इकाई माना जाएगा। यानी, जुड़वा समेत बच्चों की संख्या तीन होने पर भी लोग चुनाव लड़ सकेंगे।

इसके लिए पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार पंचायतीराज निदेशालय ने शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया है, जिस पर मंथन जारी है।

पंचायतीराज अधिनियम में प्रविधान है कि 27 सितंबर 2019 के बाद जिसकी दो से अधिक संतान होंगी, वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इस कट आफ डेट से पहले जिनके दो से अधिक बच्चे हैं, उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इस बीच दो बच्चों की शर्त को लेकर मामला अदालत में भी गया।

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