
Uttarakhand News मुख्यमंत्री धामी ने जल मूल्य व सीवर शुल्क के संबंध में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पिछले माह घोषणा की थी कि अवशेष देयकों का एकमुश्त भुगतान करने पर उनसे विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। 31 मार्च 2015 तक अवशेष देयकों का एकमुश्त भुगतान करने की दशा में विलंब शुल्क की राशि को शत-प्रतिशत माफ किया जाएगा।
- अब 31 मार्च 2025 तक अवशेष देयों का एकमुश्त भुगतान करने पर माफ होगा विलंब शुल्क
- मुख्यमंत्री धामी की घोषणा के क्रम में पेयजल सचिव ने इस संबंध में जारी किए आदेश
देहरादून। Uttarakhand News: जल मूल्य और सीवर शुल्क के मामले में उन उपभोक्ताओं को राहत मिल गई है, जिन्होंने अभी तक ये शुल्क जमा नहीं किए हैं अथवा देयक अवशेष हैं। 31 मार्च 2015 तक अवशेष देयकों का एकमुश्त भुगतान करने की दशा में विलंब शुल्क की राशि को शत-प्रतिशत माफ किया जाएगा।
घरेलू व व्यावसायिक, दोनों श्रेणी के उपभोक्ताओं को यह सुविधा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के क्रम में पेयजल सचिव शैलेश बगोली ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। यह सुविधा घरेलू व व्यावसायिक, दोनों श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिलेगी।
मुख्यमंत्री धामी ने जल मूल्य व सीवर शुल्क के संबंध में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पिछले माह घोषणा की थी कि अवशेष देयकों का एकमुश्त भुगतान करने पर उनसे विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा।
इस योजना की अवधि 31 दिसंबर निर्धारित की गई थी। इस बीच यह बात सामने आई कि अभी कई उपभोक्ताओं ने जल मूल्य व सीवर शुल्क के अवशेष देयकों का भुगतान नहीं किया है। इस पर मुख्यमंत्री धामी ने योजना की अवधि 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने के निर्देश दिए थे।
राजस्व हानि का वहन करेगी सरकार
अब पेयजल सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 31 मार्च 2025 तक सृजित होने वाले जल मूल्य व सीवर शुल्क के एकमुश्त भुगतान की दशा में विलंब शुल्क की राशि पूरी तरह माफ होगी। इससे होने वाली राजस्व हानि का वहन सरकार करेगी।


