
लोकजन एक्सप्रेस देहरादून: सूचना आयोग के आदेशों की अवेहलना करने पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अमरदीप चौधरी पर 25000 का आर्थिक दंड लगाया गया उन्होंने आयोग के निर्देश के बावजूत समयबद्ध ढंग से आरटीआई आदेश का पालन नहीं किया अपील संख्या 39815 के तहत आयोग ने 24 मई 2024 को आदेश पारित किया था की अपीलार्थी को 15 कार्यदिवस के भीतर सूचना से संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन कराया जाय लेकिन अधिकारी द्वारा इसका पालन नहीं किया गया
आयोग ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए चेतावनी दी कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम (Rti act) के तहत मामलो में सजगता बरती जाए
कृषि विभाग के अनुभाग अधिकारी पर 10000 का दण्ड
एक अन्य मामले में सचिवालय कृषि अनुभाग से जुड़े तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी हरीश सिंह रावत पर रुपए 10000 का आर्थिक दण्ड लगाया गया है वर्तमान में वे अनुभाग अधिकारी, सैनिक कल्याण अनुभाग, उत्तराखंड शासन, देहरादून में कार्यरत हैं!
राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने आदेशों का पालन न करने को आयोग की अवमानना माना और 2 अधिकारियों को भविष्य में RTI से संबंधित सभी मामलों में सजग और उतरदायी रहने की चेतावनी दी|
निष्कर्ष
सूचना आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आदेशो की अनदेखी बर्दास्त नही की जायेगी यदि किसी लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो अपीलकर्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर सकता है और ऐसे मामलो में सख्त कार्रवाई की जाएगी और साथ ही सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने कह दिया किसी भी प्रकार की शिकायत हो तो अपीलकर्ता आयोग में सीधे संपर्क करें


