उत्तराखंड: केतनलाल हत्याकांड में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, जांच अधिकारी को दिए अहम निर्देश

News Desk
2 Min Read

नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने टिहरी गढ़वाल के लंबगांव में हुए केतनलाल हत्याकांड से जुड़े मामले में अहम आदेश दिया है…अदालत ने जांच अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि मामले में किशोरी और उसके परिवार का पक्ष भी सुना जाए। न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका का निस्तारण करते हुए यह आदेश जारी किया।

याचिका में किशोरी की मां ने आरोप लगाया कि घटना की रात केतनलाल और उसके एक साथी ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। विरोध करने पर किशोरी को चोटें भी आईं। उनका कहना है कि इस संबंध में पुलिस से शिकायत की गई…लेकिन न तो एफआईआर दर्ज की गई और न ही उनका पक्ष सुना गया।

वहीं…मृतक केतनलाल के पिता का कहना है कि 8 जून 2026 को उन्हें फोन पर बेटे के साथ मारपीट और उसे गदेरे में फेंकने की जानकारी मिली। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

हाईकोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए सभी पक्षों की बात सुनना जरूरी है…इसी आधार पर जांच अधिकारी को किशोरी का पक्ष दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

visit us : www.sipas.edu.in

Share This Article
Leave a comment