चीनी की जमाखोरी पर लगाम कसने के लिए उत्तराखंड में स्टॉक सीमा तय कर दी गई है। केंद्र के निर्देश के बाद अब बड़े थोक खरीदारों को अपनी जरूरत के हिसाब से सीमित मात्रा में ही चीनी रखने की अनुमति होगी।
प्रदेश में चीनी के थोक खरीदार अब केवल 15 दिन की चीनी का स्टॉक रख सकेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में केंद्र सरकार के आदेश पर सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश जारी किया है।
खाद्य आयुक्त बीएल राणा के मुताबिक चीनी को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जो आदेश जारी किया गया है। उससे सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को अवगत कराया दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि कोई भी बड़ा खरीदार जो उत्पादन, उपभोग या उपयोग के लिए कच्चे माल के रूप में हर महीने दस मीट्रिक टन चीनी का उपयोग या उपभोग करता है।
वह अब 15 दिन की जरूरत से अधिक समय के लिए चीनी का स्टॉक नहीं रखेगा। इसके अलावा चीनी मिल की ओर से बड़े उपभोक्ता को विक्रय की गई चीनी की मासिक मात्रा का सत्यापन किया जाएगा। खाद्य आयुक्त ने कहा, स्टॉक का समय-समय पर भौतिक सत्यापन करने के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि अधिसूचना का उल्लंघन किए जाने को गंभीरता से लिया जाएगा।


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