लोकप्रिय तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को उनकी हाल में प्रदर्शित फिल्म ‘पुष्पा 2: द रूल’ के प्रीमियर के दौरान एक महिला की मौत के मामले में शुक्रवार को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
इसके बाद अल्लू अर्जुन को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अब हाई कोर्ट से अल्लू अर्जुन को बड़ी राहत मिली है।लोअर कोर्ट के 14 दिन की न्यायिक हिरासत के फैसले को अभिनेता अल्लू अर्जुन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अल्लू अर्जुन को तेलंगाना हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। जेल अधीक्षक के सामने अल्लू अर्जुन को बेल बॉन्ड भरना होगा’व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती’जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक्टर होने की वजह से अल्लू की व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि तेलंगाना पुलिस प्रथम दृष्टया गैर इरादतन हत्या के सबूत नहीं दे पाई। कोर्ट ने पाया कि संध्या थिएटर ने पुलिस को भीड़ को लेकर सूचित किया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अल्लू अर्जुन की जमानत का आधार बना।भगदड़ में हुई थी रेवती की मौतअल्लू अर्जुन को पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच उनके घर से शुक्रवार को गिरफ्तार कर चिक्कड़पल्ली थाने ले गई थी। दरअसल, चार दिसंबर की रात को बड़ी संख्या में प्रशंसक अभिनेता की एक झलक पाने के लिए संध्या थिएटर में उमड़ पड़े थे। उसी दौरान भगदड़ मचने से 35 वर्षीय महिला रेवती की मौत हो गई थी और उसका 8 साल का बेटा घायल हो गया था।हैदराबाद पुलिस ने महिला के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 और 118 (1) के तहत चिक्कड़पल्ली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है। अल्लू अर्जुन ने 11 दिसंबर को तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर महिला की मौत के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था। अल्लू अर्जुन ने पिछले हफ्ते ही मृतक रेवती के परिवार को 25 लाख रुपये देने की