Mallikarjun Kharge News: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कथित विवादित बयान को लेकर बिहार में उनके खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। मामले की सुनवाई तीन फरवरी को होगी। पढ़ें पूरी खबर…।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ मुजफरपुर कोर्ट में एक परिवाद दर्ज किया गया है। यह मामला वरिष्ठ कांग्रेस नेता खरगे द्वारा कुंभ स्नान को लेकर मध्य प्रदेश में दिए गए एक कथित विवादित बयान से जुड़ा है।
अधिवक्ता सुधीर ओझा ने दर्ज कराया परिवाद
यह परिवाद स्थानीय अधिवक्ता सुधीर ओझा द्वारा दर्ज कराया गया है। अधिवक्ता ओझा ने खरगे पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। वादी सुधीर ओझा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने राजनैतिक लाभ के लिए सनातनी हिन्दुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। परिवाद में कहा गया है कि मल्लिकार्जुन खरगे के बयान से हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था को ठेस पहुंची है। इस मामले की सुनवाई मुजफ्फरपुर कोर्ट में चल रही है। अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 3 फरवरी 2025 निर्धारित की है।
मामले का कानूनी पहलू
अधिवक्ता सुधीर ओझा का दावा है कि खरगे के बयान ने न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, बल्कि समाज में धार्मिक असंतुलन पैदा करने का प्रयास भी किया है। अदालत में दर्ज परिवाद में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें धार्मिक भावनाएं आहत करने और सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप शामिल हैं।
खरगे की प्रतिक्रिया का इंतजार
अब तक मल्लिकार्जुन खरगे या कांग्रेस पार्टी की ओर से इस परिवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले पर सभी की नजरें अदालत की आगामी सुनवाई पर टिकी हैं।

विवादित बयान बना मामला
दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या गंगा में स्नान करने से गरीबी खत्म हो जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता कैमरों के लिए डुबकी लगाने की होड़ में जुटे हैं। महू में ‘जय बापू, जय भीम, जय संविधान’ रैली को संबोधित करते हुए खरगे ने कहा कि भाजपा नेता तब तक डुबकी लगाते हैं जब तक यह कैमरों में अच्छा दिखे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे हैं और अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची हो, तो वह माफी मांगते हैं।