भगवानपुर की ब्लाक प्रमुख करुणा कर्णवाल निलंबित, पदीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने पर हुई कार्रवाई

lokjanexpress.com
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हरिद्वार जिले की भगवानपुर क्षेत्र पंचायत की प्रमुख करुणा कर्णवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ आरोप था कि उन्होंने अपने ताऊ और पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल को क्षेत्र पंचायत की बैठक में बुलाया और सदस्यों के विकास से जुड़े प्रस्तावों की अनदेखी की। इस मामले की जांच के बाद पंचायतीराज निदेशक निधि यादव ने यह कार्रवाई की।

  1. पंचायतीराज निदेशक ने शिकायतों की जांच और कारण बताओ नोटिस का जवाब मिलने के बाद की कार्रवाई
  2. ब्लाक प्रमुख को क्षेत्र पंचायत की बैठक में अपने ताऊ पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल को बुलाना पड़ा भारी

देहरादून। हरिद्वार जिले में भगवानपुर क्षेत्र पंचायत की प्रमुख करुणा कर्णवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। क्षेत्र पंचायत की वर्ष 2023 में हुई बैठक में अपने ताऊ पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल को बुलाने और सदस्यों के विकास से जुड़े प्रस्तावों की अनदेखी करने की शिकायतों की जांच तथा कारण बताओ नोटिस का जवाब मिलने के बाद ब्लाक प्रमुख के विरुद्ध पंचायती राज निदेशक निधि यादव ने यह कार्रवाई की है।

देशराज कर्णवाल से बैठक करवाने का आरोप

निलंबन आदेश के मुताबिक, क्षेत्र पंचायत भगवानपुर के छह से ज्यादा सदस्यों ने ब्लाक प्रमुख के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि ब्लाक प्रमुख द्वारा क्षेत्र पंचायत की बैठक का संचालन अपने ताऊ देशराज कर्णवाल से कराया जाता है। इस संबंध में 21 अप्रैल 2023 को हुई बैठक का हवाला दिया गया। 

यद्यपि, 16 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने इन आरोपों को मनगढ़ंत करार देते हुए ब्लाक प्रमुख के समर्थन में पत्र दिया। इसमें कहा गया कि 21 अप्रैल की क्षेत्र पंचायत की बैठक में पूर्व विधायक कर्णवाल राज्यसभा सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। तब इस प्रकरण से जुड़े वीडियो भी इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुए थे।

हरिद्वार के अपर जिलाधिकारी ने की प्रकरण की जांच

यह मामला उछलने पर पंचायतीराज निदेशालय ने प्रकरण की जांच हरिद्वार के अपर जिलाधिकारी से कराई। उनकी जांच रिपोर्ट के बाद ब्लाक प्रमुख को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 

आदेश के मुताबिक, जांच और ब्लाक प्रमुख के जवाब के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि ब्लाक प्रमुख ने अपने पदीय कर्तव्य व उत्तरदायित्व का निर्वहन भली भांति नहीं किया। यही नहीं स्वयं के बचाव पक्ष में कुछ सदस्यों के साथ भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया गया। यह भी कहा गया है कि ब्लाक प्रमुख ने जानबूझकर अपने ताऊ को बैठक में पदारुढ़ कर संचालन व संबोधन कराया, जो पंचायतीराज अधिनियम के प्रविधानों का उल्लंघन है। आदेश में कहा गया है कि इस प्रकरण की अंतिम जांच होने तक ब्लाक प्रमुख करुणा कर्णवाल को तत्काल प्रभाव से पद से निलंबित किया जाता है।

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