Delhi High Court ने AAP के नेता सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सह-आरोपित व्यवसायी अंकुश जैन की जमानत शर्तों में संशोधन की मांग पर ईडी से जवाब मांगा है। अंकुश ने संबंधित अदालत की पूर्व अनुमति के बिना दिल्ली एनसीआर के बाहर जाने की छूट देने की मांग की है। हाईकोर्ट ने अंकुश जैन को 29 अक्टूबर 2024 को जमानत दी थी।

संवाददाता, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सह-आरोपित व्यवसायी अंकुश जैन की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है।
अंकुश ने जमानत शर्तों में संशोधन की मांग को लेकर एक अर्जी दायर की है। अंकुश जैन ने संबंधित अदालत की पूर्व अनुमति के बिना दिल्ली एनसीआर के बाहर जाने की छूट देने की मांग की है। हाईकोर्ट ने अंकुश जैन को 29 अक्टूबर 2024 को जमानत दे दी थी।